पीलीभीत। जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसीडब्लूपी अनु सक्सेना ने दो सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। इसके अलावा वादी मुकदमा के विरुद्ध अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि तय की गई।
थाना कोतवाली के मोहल्ला देशनगर के राजू ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि मोहल्ला सराय खाम के मुन्ने के पुत्र रिजवान व इरशाद 18 जुलाई 2024 को शाम में उसके ठेले पर फल खरीदने आए। कुछ देर बाद फल के दाम को लेकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से हमला और मारपीट की। इस पर इनके साथी उस्मान व नईम व चार-पांच अज्ञात लोग लाठी डंडे व तमंचा लेकर वहां आ गए और जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया, जो मिस हो गया। इसके बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए चले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में रिजवान, इरशाद, उसमान व नईम को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। हालांकि सुनवाई में आरोपियों को दोषमुक्त पाया गया। संवाद