पीलीभीत। प्रमुख पहचान पत्र की श्रेणी में शामिल आधारकार्ड से ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसे में इसमें फर्जीवाड़ा भी होने लगा है। इस पर रोक लगाने के लिए अब शासन ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के आधार कार्ड जारी करने में सख्ती कर दी है। अब ऐसे लोगों के आधार कार्ड संबंधित एसडीएम के सत्यापन के बाद ही बन सकेंगे।
अब तक कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आसानी से लोकल स्तर पर आधार कार्ड बनवा लेता था। शासन ने अब आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। शासन ने जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का आधार कार्ड अब बिना सत्यापन के जारी नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवाना चाहता है तो पहले संबंधित तहसील के एसडीएम से इसका सत्यापन कराया जाएगा।
सत्यापन में आवेदनकर्ता के मूल निवास, परिवार के सदस्यों एवं उनकी पहचान के अन्य बिंदुओं की गहनता से पड़ताल की जाएगी। सब कुछ ठीक मिलने पर उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद ही आधार कार्ड जारी हो सकेगा। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के आधार कार्ड जारी करने के लिए अभी कोई दिशा निर्देश शासन की ओर से जारी नहीं हुए हैं। शासन का आदेश आने के बाद जिले में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है।
आधार कार्ड को लेकर शासन ने दिशा निर्देश जारी किया है। अब 18 वर्ष की आयु से अधिक लोगों का आधार कार्ड बिना संबंधित तहसील के उप जिला अधिकारी के सत्यापन के जारी नहीं किया जाएगा। - राम सिंह गौतम, अपर जिला अधिकारी राजस्व एवं वित्त