पीलीभीत। छात्रा से दुष्कर्म कर फोटो और वीडियो वायरल करने वाले युवक को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख 41 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आदेश में यह भी कहा है कि जुर्माना जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाए।
थाना माधोटांडा क्षेत्र के एक गांव के युवक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री दसवीं की छात्रा है। गांव बंगला उर्फ मित्रसेनपुर निवासी महेश कुमार उर्फ छोटा उनकी बेटी को झांसे में लेकर दुष्कर्म करता रहा और उसके अश्लील फोटो व वीडियो भी बना लिए। जब पुत्री ने विरोध किया तो महेश ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में वायरल कर भी दिए। पुलिस ने 2 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई कर महेश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद की सजा का फैसला सुनाया।