पीलीभीत। नगर पालिका परिषद अभी तक गृहकर का निर्धारण स्वयं करती थी। प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप अब गृहस्वामी अपने गृहकर का निर्धारण स्वत: कर सकेंगे। नगर पालिका के कर विभाग ने अधिनियम में संशोधन के अनुरूप इसका मसौदा तैयार कर लिया है। बोर्ड की मंजूरी मिलने का इंतजार है।
नगर पालिका का कर विभाग गृह कर का निर्धारण पांच वर्ष के लिए करता आ रहा है। प्रत्येक पांच वर्ष में मूल्यांकन के बाद इसमें संशोधन किया जाता है। आपत्तियां मांगकर प्रस्तावित करों में यथासंभव संशोधन कर अगले पांच वर्षों के लिए कर निर्धारित कर दिए जाते हैं। यह प्रणाली विवादों से घिरी रही है। आरोप यह लगता रहा है कि ‘बड़े लोगों’ को करों में रियायत देने का रास्ता निकाल लिया जाता है। जबकि ‘छोटे लोगों’ का शोषण होता है। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और नगर पालिका कर्मचारियों का दखल समाप्त करने के लिहाज से नगर विकास अनुभाग ने भवन स्वामियों को स्वत: कर निर्धारण सुविधा का आदेश जारी कर दिया। इस क्रम में कर अधिनियम में हुए संशोधन के बाद स्थानीय निकाय निदेशक ने स्वत: कर प्रणाली लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
तीन श्रेणी में बांटे गए मोहल्ले
1.
मोहल्ला पूरनमल, डोरीलाल, नई बस्ती, साहूकारा, सुनगढ़ी, एकता नगर, आवास विकास, नखासा, इनायतगंज, सिविल लाइन नार्थ, साउथ, केसरी सिंह, शेख चांद, आसफजान, मलिक अहमद, गोपाल सिंह और तखान
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2.
शेर मोहम्मद, तुलाराम, खुशीमल, गफ्फार खां और बशीर खां।
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3.
दुर्गा प्रसाद, डालचंद्र, भूरे खां, फैजुल्ला खां, फीलखाना, जोशी टोला, बेनी चौधरी, बाग गुलशेर खां, पकड़िया, ड्रमंडगंज, देशनगर, मस्जिद पठानी, मदीनाशाह, मुनीर खां, अशरफ खां, मोहम्मद फारूक, कबीर खां, मोहतशिम खां, सरायखाम खैरुल्ला शाह, बुजकसाबान, खुदागंज, खकरा, पंजाबियान, कुंवरगढ़, थान सिंह, सरफराज खां और मोहम्मद वासिल
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श्रेणी पक्का मकान कच्चा मकान खाली भूखंड
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एक 2.00 से 1.50 1.25 से 0.75 1.00 से 0.50
दो 1.75 से 1.25 1.00 से 0.50 0.60 से 0.25
तीन 1.50 से 1.00 1.00 से 0.50 0.75 से 0.25
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* धनराशि रुपये में
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ऐसे होगा कर निर्धारण
दस मीटर चौड़ी सड़क, पांच से दस मीटर चौड़ी सड़क और पांच मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित मकानों के कर निर्धारण में अधिकतम 0.25 पैसे का अंतर रखा गया है। कर का निर्धारण नियत धनराशि के अनुसार प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से करने की व्यवस्था की गई है।
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क्या कहते हैं नगरवासी
शहर के मोहल्ला थान सिंह निवासी राकेश कुमार बताते हैं कि नगर पालिका परिषद के कर्मचारी गृहकर के निर्धारण में मनमानी करते थे। अगर पालिका प्रशासन शहर में कर निर्धारण का अधिकार नगरवासियों को देगा तो इसमें घपले की संभावना कम हो जाएगी। मोहल्ला डोरी लाल के इम्तियाज अहमद कहते हैं कि कर निर्धारण का अभी तक कोई सही पैमाना नहीं था। पालिका प्रशासन को इस पर समानता लाने की पहल करनी चाहिए। साहूकारा की अंशू अग्रवाल का कहना है कि गृह कर निर्धारण की नई व्यवस्था से मनमानी रुकेगी। खकरा की दीप्ति सक्सेना ने बताया कि गृह कर निर्धारण की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए।
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क्या कहते हैं कर निर्धारण अफसर
स्थानीय निकाय निदेशालय के निर्देशों के क्रम में शहर के सभी मोहल्लों की वैल्यू के अनुरूप करों का निर्धारण कर दिया है। बोर्ड सदस्यों को कॉपी भेजी गई है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद स्वत: कर प्रणाली लागू कर दी जाएगी।
नरसिंह राणा
कर निर्धारण अधिकारी