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जिल में 1.33 लाख किसानों की होगी कर्जमाफी

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पीलीभीत। शासन के निर्देश पर प्रशासन ने कर्जमॉफी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के 1.33 लाख सीमांत और लघु किसानों का 834 करोड़ रुपया मॉफ किया जाएगा। इसके लिए एनआईसी से तैयार साफ्टवेयर पर बैंकों का डाटा फीड किया जा रहा है।
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विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की थी, लेकिन तीन माह बाद भी कर्जमॉफी तो नहीं हो सकी हां इसके प्रयास अब शुरू किए गए हैं। शासन के निर्देश पर जिले में फसल ऋण मोचन योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिले के 95 हजार सीमांत (2.5 एकड़ तक) और 38.77 हजार लघु (5 एकड़ तक) किसानों को (कुल 1,33,770) चिह्नित किया गया है। इन किसानों को एक लाख रुपये तक ऋण मॉफी दी जाएगी। इस पर सरकार का 834 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस योजना केे क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही एनआईसी के माध्यम से तैयार साफ्टवेयर केे माध्यम से बैंकों से किसानों का डाटा ऑनलाइन फीड कराया जाएगा। इसके बाद शासन स्तर पर इसकी जांच के बाद यह डाटा कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग से सत्यापन के बाद पुन: शासन को भेजा जाएगा जिसपर शासन से जिला प्रशासन को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद ही शासन से प्राप्त यह धनराशि कृषि विभाग के माध्यम से संबधित किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
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प्रथम चरण में होगी डाटा फीडिंग और सत्यापन
कर्ज माफी योजना के प्रथम चरण में इसके दायरे में आने वाले किसानों को चयनित किया जाना है। इसके लिए बैंकों से डाटा फीडिंग से लेकर उसकी सूची के सत्यापन तक का कार्य किया जाना है।
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आधार लिंक करने पर ही मिलेगा लाभ
कई ऐसे भी किसान है जिन्होंने एक से अधिक बैंकों से फसली ऋण ले रखा है। कर्ज के दायरे में फंसने पर उन्हें दोहरा लाभ न मिले इसके चलते शासन ने फसल ऋण के खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए किसानों को एक माह का समय भी दिया गया है। आधार लिंक न होने पर पात्र होते हुए भी कर्ज माफी से वंचित होना पड़ सकता है।
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31 मार्च 2016 के ऋणी को मिलेगा लाभ
फसल ऋण मोचन योजना के तहत उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनके खाते में 31 मार्च 2016 को फसल ऋण बकाया था। यदि इसके तिथि के बाद उसने पुराना ऋण निकालकर खाता रिन्यूवल कर लिया है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी ने कुछ रकम जमा कर दी और कुछ शेष रह गई है तो उतने का ही लाभ मिलेगा।
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प्रदेश के किसान को मिलेगा लाभ
कर्ज माफी का लाभ केवल प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। इसमें किसान का यूपी का निवासी होने के साथ साथ उसकी जमीन और बैंक भी यूपी की ही होनी चाहिए। सीमा से सटे प्रदेश के रहने वाले अथवा यूपी में रहकर पड़ोसी प्रदेश में खेती करने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
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शासन के निर्देश पर पहली जुलाई से फसल ऋण मोचन योजना शुरू कर दी गई है। संबंधित विभागों के सामंजस्य से सूची तैयार कर एनआईसी में डाटा फीड कराया जाएगा। किसानों को इसका जल्द लाभ मिले इसका प्रयास किया जा रहा है।
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- डीवी सिंह, कृषि उपनिदेशक
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