पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने छेड़छाड़ के आरोपी कस्बा पूरनपुर के लाइनपार साहूकारा निवासी शीबू और हसीब को दोषी पाकर तीन वर्ष दो माह की सजा और प्रत्येक को छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना की रिपोर्ट पूरनपुर कोतवाली में 19 अगस्त 2014 को दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार 13 वर्षीय एक बालिका स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में दोनों आरोपियों ने उसके साथ अश्लील हरकतें की ।मौके पर कई ग्रामीण आ गए । जिन्होंने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने दोनों आरोपियों को दोषी पाकर तीन वर्ष दो माह की सजा और प्रत्येक को छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।