पीलीभीत। बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) गीता सिंह ने दोषी को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने आठ सितंबर 2022 को तहरीर देकर बताया कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री खेत पर जा रही थी। रास्ते में उसे गांव अलखथान निवासी रूपलाल मिला। वह घास काटने का बहाना कर बालिका को गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका ने किसी तरह अपने घर पहुंच कर पूरी घटना अपनी मां और दादी को बताई। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा की मांग की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।