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Pilibhit News: बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

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न्यायालय ने 67 हजार जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। 10 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी अब्दुल्ला उर्फ अब्दुल उर्फ राजू को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 67 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित को दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
शाहजहांपुर के बंडा के युवक ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर बताया था कि उसकी मां को कम दिखाई देता है। उसकी 10 वर्षीय भांजी घर आई हुई थी। पड़ोस के एक घर में पूरनपुर के पिपरिया दुलई निवासी अब्दुल्ला का आना-जाना है। 27 अगस्त 2014 को पड़ोस के लोगों की मिलीभगत से अब्दुल्ला मां व उसकी भांजी को दवा दिलाने के बहाने बिलसंडा थानाक्षेत्र के गांव ईंटगांव ले गया। मां को ईटगांव में बस से उतार दिया और कहा कि तुम यहीं बैठो दवा लेकर आते हैं, भांजी को साथ ले गया। रात आठ बजे तक दोनों घर नहीं आए तो उसने तलाश की।
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मां ईंटगांव में एक खोखे पर बैठी मिली। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला उसकी भांजी को साथ ले गया है। 30 अगस्त 2014 को बिलसंडा थाने में नामजद तहरीर दी तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए। विवेचना में अब्दुल्ला समेत चार लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपियों ने खुद निर्दोष होना बताया।
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न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी अब्दुल्ला को दोषी पाते हुए दंडित किया। आरोपी तीन लोगों के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की ।
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