मुजफ्फरनगर में नगर पालिका में कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए टिपर मामले में चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल और फर्म गोल्डन ट्राइंगल सर्विसेज के मालिक अमरीश त्यागी के खिलाफ पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकृत कर लिया है। सीजेएम कोर्ट से चेयरपर्सन को समन जारी कर 10 अक्तूबर को उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।
पिछले साल नौ अगस्त को तत्कलीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार ने फर्म गोल्डन ट्राइंगल सर्विसेज के मालिक अमरीश त्यागी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में पालिकाध्यक्ष का नाम भी सामने आया। पुलिस ने मामले मे चेयरपर्सन और अमरीश त्यागी के खिलाफ 28 जून को चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। सीजेएम कोर्ट ने अब आरोप पत्र को स्वीकृत कर लिया है। दोनों को समन जारी किए गए हैं।
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क्या था मामला
नगर पालिका सभासद राजीव शर्मा ने मामले की शिकायत तत्कालीन डीएम से की थी। उनका कहना था कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका ने 35 टिपर खरीदे थे। वाहन ठेकेदार से साठगांठ कर एडवांस भुगतान करके बाजार मूल्य से ज्यादा पर खरीद की गई।