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Muzaffarnagar News: गवाहों के मुकरने पर आरोपी दोषमुक्त, वादी पर चलेगा मुकदमा

Thu, 07 Dec 2023 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) बाबूराम ने वादी के पक्षद्रोही होने पर आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। वहीं वादी के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश पारित किए। पीड़िता भी बयान से मुकर गई।
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चरथावल कस्बे में किशोरी से आरोपी रिजवान पर एक किशोरी के अपहरण का प्रयास करते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। वादी ने बहन के साथ हुई घटना के संबंध में आरोपी के खिलाफ 30 सितंबर वर्ष 2017 में पाॅक्सो सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण के दौरान वादी सहित दोनों गवाह बयान से मुकर गए। पीड़िता ने लोगों के कहने पर 164 के बयान देने की बात कहीं। उसने रिजवान को पहचानने से इंकार कर दिया। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में रिजवान को दोषमुक्त कर दिया। वादी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 के तहत मिथ्सा साक्ष्य देने के आरोप में संक्षिप्त विचारण करने का निर्णय सुनाया।


कुकर्म के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर
मुजफ्फरनगर। अदालत ने कुकर्म और पॉक्सो के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तितावी थाना क्षेत्र के गांव का आरोपी सावन आठ साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोप में 27 अक्तूबर से जेल में बंद है। आरोपी की जमानत अर्जी पर बचाव एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) बाबूराम ने अपराध गंभीर प्रवृित्त का मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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