जिला पंचायत सभागार में स्वास्थ मिशन की बैठक में मौजूद डार्क्ट्स।
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भ्रूण परीक्षण करने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर होगी कार्रवाई
मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत सभागार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के पालन का लेकर बैठक हुई। सीडीओ आलोक यादव ने कहा कि भ्रूण की जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कठोर कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि जेंडर रेशियो बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी दशा में भ्रूण परीक्षण न होने पाए तथा किसी भी विज्ञापन द्वारा भ्रूण के बारे में संकेत देने को अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। सीडीओ ने कहा कि डिक्वॉय आपरेशन के माध्यम से निरीक्षण गतिविधि संचालित होगी। गोपनीय सूचना देने वाले मुखबिर व डिक्वॉय आपरेशन के माध्यम से निरीक्षण कार्य में सहायता करने वाली गर्भवती महिला, मिथ्या ग्राहक एवं मिथ्या ग्राहक के सहायक को भी पुरस्कार स्वरूप धनराशि का भुगतान किया जाएगा। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रवीण कुमार चोपड़ा ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराने केंद्र पर आने वाले प्रत्येक महिला से उनकी आईडी अवश्य ली जाए।
उन्होंने कहा कि समय-समय पर पीसीपीएनडीटी समिति द्वारा चेकिंग की जायेगी और ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सीज कराया जायेगा जो भ्रूण परीक्षण में संलिप्त पाये जायेंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ लोकेश गुप्ता, डॉ गीतांजलि वर्मा ने भी इस बारे में जानकारी दी। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ वीके सिंह, डॉ केके आहूजा, डॉ विनीत कौशिक वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट, डॉ अनुज राजवंशी बाल रोग विषेशज्ञ, पुष्पा रानी, डॉ कीर्ति गोस्वामी, डॉ सुभाष बालियान, डॉ दलजीत सिंह सहित पंजीकृत संस्थानों के संचालकों व अधिकृत चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया।