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अपहरण- दुष्कर्म प्रकरण में दो आरोपियों को सजा

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मुजफ्फरनगर। 26 दिसंबर 2015 को थाना नई मंडी के एक इलाके से एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था।
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मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार, 26 दिसंबर 2015 को थाना नई मंडी के एक इलाके से एक युवती को बहला फुसलाकर कार में ले जाकर एक अज्ञात स्थान पर इंतजार ने दुष्कर्म किया, जबकि हनीफ ने अपहरण में मदद की। मामले की रिपोर्ट में पीड़िता की आयु 15 वर्ष बताई गई थी। लेकिन अदालत ने पीड़िता को नाबालिग नही माना और आरोपियों को पोक्सो के आरोप से बरी कर दिया। अपहरण व दुष्कर्म का मामला माना। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी इंतजार को दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना व अपहरण में सहयोग देने पर आरोपी हनीफ को 4 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं। संवाद
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