मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर के तीन दोषियों को अलग-अलग मुकदमें में अदालत ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि लूटपाट की वारदातों के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष चमन सिंह ने 31 अक्तूबर 2014 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसके अलावा दूसरे प्रकरण में शराब तस्करी के मामले में पटियाला के चमारू निवासी गुरसेवक के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोषी आरिफ, सुहैल और दूसरे मुकदमे के आरोपी गुरसेवक को दो-दो वर्ष के कारावास और 5000-5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।