मुजफ्फरनगर। अलग-अलग कोर्ट से गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई। थाना खतौली पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट-पांच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन वर्ष पहले दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अरसान पुत्र चांद खां निवासी नूरनगर थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट-सात ने थाना जानसठ पर 10 वर्ष पूर्व एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मुकदमे की सुनवाई की। आरोपी अमरजीत सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी वार्ड दो और स्वर्ण सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी वार्ड-15 कस्बा व थाना पावड़ा, पटियाला, पंजाब को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषियों को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।