मुजफ्फरनगर में जमीन की रंजिश में 14 साल पहले अपने भांजे की हत्या के दोषी चार मामाओं को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन दोषियों की उम्र 60 साल से अधिक है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि मेरठ के मवाना के पहाड़पुर गांव निवासी कालू अपने मामा के गांव शाहपुर क्षेत्र के शाहजुड्डी में रहता था। जमीन को लेकर मामा के परिवार से विवाद हो गया।