गौड़ीय मठ प्रकरण में 11 को होगा आरोप तय
मुजफ्फरनगर। गौड़ीय मठ में बच्चों का यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में सोमवार को अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जिरह की। अदालत ने चार्ज फ्रेम के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की है।
चाइल्ड हेल्प लाइन ने जुलाई माह में कार्रवाई करते हुए शुकतीर्थ के गौड़ीय मठ से दस बच्चों को मुक्त कराया था। बच्चों के बयान और मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने पर मठ संचालक भक्ति भूषण गोविंद और उसके शिष्य के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी मठ संचालक और उसके शिष्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मिजोरम के मामित जिले के छह और त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा जिले के चार बच्चों के साथ गौड़ीय मठ में यौन शोषण होने के मामले में भोपा पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) संजीव कुमार तिवारी की अदालत में यह मामला चल रहा है। एडीजीसी दिनेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होने के लिए सोमवार की तारीख लगी थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह हुई। इसके बाद अदालत ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की है।