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हिंसा प्रकरण में सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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हिंसा प्रकरण में सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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मुजफ्फरनगर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गत वर्ष 20 दिसंबर को शहर क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, चार आरोपियों की जमानत अर्जी पर जिला जज कोर्ट में चार जनवरी को सुनवाई होगी।
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शहर कोतवाली पुलिस व सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अब तक कुल 74 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें से 13 आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में कोर्ट से खारिज की जा चुकी है। अब फिर से सात आरोपियों सरताज, शाहनवाज, वसीम, शाहिद, शहजाद, नौशाद व शहीद ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीजेएम कोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों की जमानत अर्जी बुुधवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गईं। वहीं, जिला जज कोर्ट में दाखिल कमर अब्बास व इकराम पहलवान समेत चार आरोपियों की जमानत अर्जी पर चार जनवरी को सुनवाई की जाएगी।
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