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Muzaffarnagar News: बेटा जेल में, अब पुलिस को सुशील मूंछ की तलाश

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मुजफ्फरनगर। कुख्यात सुशील मूंछ के बेटे विवेक उर्फ विक्की से रिवाल्वर बरामदगी के मामले में साक्ष्य की प्रक्रिया चल रही है। सहारनपुर में सीजेएम अदालत में आज और मुजफ्फरनगर में एसीजेएम जूनियर डिवीजन में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। चोरी का मामला दर्ज होने पर देवबंद पुलिस ने आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया। उधर, पुलिस सुशील मूंछ की तलाश में भी जुट गई है।
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सहारनपुर के देवबंद थाने से गायब रिवाल्वर को तीन जनवरी 2023 को रतनपुरी पुलिस ने मूंछ के बेटे विवेक उर्फ विक्की से बरामद किया था। आर्म्स एक्ट में आरोपी को जेल भेज दिया गया था। बाद में आरोपी की जमानत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम जूनियर डिवीजन में चल रही है। इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
उधर, सुशील मूंछ के खिलाफ विभिन्न जनपदों में हत्या, रंगदारी, फिरौती के लिए अपहरण के 50 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को उसकी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में तलाश हैं। 13 जून को सुशील मूंछ की साढ़े चार करोड़ रुपये की संपत्ति गैंंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी। सुशील मूंछ के लंबे समय से गायब होने के चलते एक बार फिर आस्ट्रेलिया में छिपे होने की चर्चा शुरू हो गई है। पहले भी कई बार चर्चा फैली है, लेकिन कभी मूंछ के आस्ट्रेलिया जाने की पुष्टि नहीं हुई।
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मामले में इस तरह आया नया मोड़
वादी ललित ने रिवाल्वर सुपुर्द किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद वादी ने रिवीजन दाखिल किया। अपर सत्र न्यायालय संख्या-सात के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की और निचली अदालत का आदेश निरस्त किया। साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक को पिछले वर्ष पत्र लिखा गया था। पुलिस ने पहले यह मुकदमा अमानत में खयानत की धारा में दर्ज किया, लेकिन अदालती सख्ती के बाद चोरी की धारा को 380 में परिवर्तित कर दिया था। अदालत ने माना कि इस पूरे प्रकरण में देवबंद पुलिस की भूमिका आपत्तिजनक रही। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में लिख दिया था कि मालखाने में मालखाना इंचार्ज के अलावा अन्य कई लोगों का आना जाना था।
सहारनपुर में चल रही सुनवाई
प्रकरण में चोरी की धारा का मुकदमा देवबंद कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई सहारनपुर की अदालत में चल रही है। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद आरोपी विक्की अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद गैर जमानत वारंट जारी किए गए।
क्या था मामला

सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव डेहरा निवासी ललित पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज था। इस मामले में उसका लाइसेंसी रिवाल्वर थाना कोतवाली देवबंद में माल मुकदमे में जमा कराया गया था। मुकदमे में आरोप से ललित को चार सितंबर 2012 को दोषमुक्त कर दिया गया। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने लाइसेंस बहाल कर दिया। वादी 13 अप्रैल 2015 में जब पीड़ित डीएम का आदेश लेकर कोतवाली देवबंद में रिवाल्वर लेने पहुंचा लेकिन पुलिस ने बताया कि मालखाने से उनका रिवाल्वर चोरी हो गया है। निगरानीकर्ता ने एसपी सिटी की जांच में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 16 जुलाई 2015 मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी थी। रिवाल्वर रतनपुरी थाना पुलिस ने तीन जनवरी को सुशील मूंछ के लड़के विवेक से बरामद किया था। इस प्रकरण का मुकदमा थाने पर दर्ज हुआ।
विक्की के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज

मुजफ्फरनगर। कुख्यात सरगना सुशील मूंछ के बेटे विवेक उर्फ विक्की के खिलाफ वर्ष 2011 में थाना मंसूरपुर में जानलेवा हमला करने का मुकदमा, वर्ष 2023 में थाना रतनपुरी में अवैध हथियार बरामदगी, इसी वर्ष मारपीट व एससीएसटी एक्ट व वर्ष 2015 में देवबंद थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज है।
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