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Muzaffarnagar News: सात माह की सजा और अर्थदंड लगाया

Wed, 10 Apr 2024 03:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर। जीआरपी थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि लखनीपुरा लिसाड़ी गेट मेरठ निवासी कासिम पुत्र रहीस खां को जीआरपी मुजफ्फरनगर थाने में 2023 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायाधीश एडीजे सात ने सात माह का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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