मुजफ्फरनगर। अदालत ने रंगदारी न देने पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी मखियाली गांव के सब्बू और आशू को बरी कर दिया है। न्यायालय ने मुख्य गवाहों और घायल व्यक्ति के मुकर जाने के कारण यह फैसला सुनाया।
मखियाली गांव की पूर्व जिला पंचायत सदस्य जरीन ने शिकायत की थी कि उनके पति शाहनवाज से 25 हजार रुपये महीना रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर आठ अक्तूबर 2021 को शाहनवाज पर सरिए, तलवार और चाकू से जानलेवा हमला हुआ। नई मंडी पुलिस ने सब्बू और आशू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान शाहनवाज ने अदालत में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों की ओर से हमला किए जाने की बात कही। जरीन ने भी खुद को चश्मदीद गवाह नहीं बताया। अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि मात्र पुलिस प्रपत्रों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। ब्यूरो