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Muzaffarnagar News: राशन डीलर को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत खारिज

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- पुरकाजी के डीलर पर सरकारी राशन की कालाबाजारी का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। अदालत ने चार साल पुराने मुकदमे में सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोप में पुरकाजी ब्लॉक के राशन डीलर हरद्वारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-4 (विशेष न्यायालय ईसी एक्ट) के पीठासीन अधिकारी अनुराग पंवार ने सुनवाई की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 अगस्त वर्ष 2023 को तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुरकाजी ब्लॉक के नंगला दुहैली के राशन डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद 31 जुलाई 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया।
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एसपीपी ने बताया गांव में उचित दर विक्रेता हरद्वारी ने ई-पॉश पर कार्ड धारकों के आधार प्रमाणित कर ट्रांजेक्शन करने के उपरांत भी लाभार्थियों को राशन नहीं दिया गया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे में निर्धारित गेहूं और चावल की मात्रा कम पाई गई थी। अभियुक्त के खिलाफ सरकारी राशन की कालाबाजारी कर अवैध धन कमाने का आरोप है।
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अदालत ने लगातार गैरहाजिर रहने के कारण आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी किए। बचाव पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत दाखिल की। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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