मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र के पावटी गांव के पूर्व प्रधान शराफत अली की हत्या के मामले में अदालत ने राहिल को तलब किया है। साल 2011 में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी राहिल को क्लीन चिट दे दी थी। वादी शादाब ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि राहिल को तलब किया जाए। कोर्ट ने वादी की अर्जी मंजूर कर ली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या एक के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई की। संवाद