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ओवरलोड गन्ना वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे

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मंसूरपुर। शुगर मिल में गन्ना लाने वाले ट्रांसपोर्टरों, अधिकारियों तथा मंसूरपुर पुलिस के बीच बैठक हुई। जिसमें शुगर मिल में गन्ना लाने वाले वाहनों के लिए कुछ मानक तय किए गए। पुलिस ने मानकों का उल्लंघन करने पर ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई।
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शुगर मिल में गन्ना महाप्रबंधक बलधारी सिंह के कार्यालय में मंसूरपुर थाना प्रभारी मनोज चाहल ने शुगर मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लाने वाले ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि मानक के अनुसार ही शुगर मिल में गन्ना वाहन चलाए जाएं। बैठक में तय किया गया कि छोटी ट्रॉली में 200 क्विंटल, मध्यम ट्रॉली में 250 तथा बड़ी ट्रॉली में 300 क्विंटल से ज्यादा यदि गन्ना पाया गया, तो तुरंत उसका चालान किया जाएगा। कोई भी चालाक गन्ने से भरा ट्रॉली नेशनल हाईवे पर खड़ा नहीं करेगा। ट्रॉली के दोनों ओर मालिक का फोन नंबर तथा शुगर मिल का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। यदि कोई चालक शराब पीकर ट्रैक्टर चलाता हुआ पाया गया, तो शुगर मिल के साथ साथ पुलिस की तरफ से भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप निरीक्षक क्षितिज कुमार, अनिल कुमार सहित सभी ट्रांसपोर्टर उपस्थित रहे।
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