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मुजफ्फरनगर दंगा: शाहनवाज हत्याकांड में बचाव पक्ष की अर्जी पर सुनवाई स्थगित, कवाल कांड के दौरान हुई थी मौत

Tue, 26 Sep 2023 03:49 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर

सार

मुजफ्फरनगर दंगे की वजह बने कवाल कांड के दौरान मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई है।
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कवाल कांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर जनपद में हुए कवाल कांड में मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष की अर्जी पर सुनवाई स्थगित हुई। अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी। 

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कवाल कांड में 27 अगस्त 2013 को ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के अलावा शाहनवाज की मौत के बाद मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था।

शाहनवाज हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह कर रहे हैं। मंगलवार को बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ वधिवक्ता अनिल जिंदल ने सुनवाई स्थगित कराने के लिए अर्जी दाखिल की। जिसके बाद अदालत ने सुनवाई छह अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत में मृतक शाहनवाज के पिता वादी सलीम और  आरोपी  रविंद्र भी कोर्ट में पेश हुए।
 

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क्या था मामला
एसआईटी ने ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के हत्या के मामले में जांच के बाद आरोपपत्र कोर्ट मे दाखिल किया था। 2018 को सात दोषियों को उम्रकैद  की सजा हो चुकी है । शाहनवाज की मौत के मामले में छह आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी।  

एसआईटी की रिपोर्ट को सलीम ने अदालत में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया था। पीड़ित ने 30मई 2018 को वाद दायर किया था, जिसमें  रविंद्र सिंह ,प्रहलाद, बिशन, तेंदू, देवेंद्र और  जितेंद्र आरोपी बनाए गए हैं।
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