मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड की गायब मूल पत्रावलियों के मामले में नया मोड़ आ गया है। गायब मूल दस्तावेज नहीं मिले हैं। सीबीआई ने अदालत को बताया कि छाया प्रति उनके पास है, जिसके आधार पर दूसरे गवाह को बुलाने की अनुमति प्रदान की जाएं। बचाव पक्ष ने अदालत में इसका विरोध किया और अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि तय की है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा ने अदालत को बताया कि मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी सीबीआई के पास है, इनके आधार पर दूसरे गवाह को अदालत बुलाने की अनुमति दी जाएं।