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Muzaffarnagar:  दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास, पांच वर्ष पूर्व गोली मारकर की थी आबाद की हत्या

Mon, 03 Mar 2025 11:55 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर

सार

मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में कुटेसरा गांव में आबाद की हत्या के मामले में दोषी दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
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हत्याकांड में कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में कुटेसरा गांव में आबाद की हत्या के मामले में दोषी दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पांच साल पहले वारदात अंजाम दी गई थी। जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार द्वितीय ने फैसला सुनाया।
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कुटेसरा गांव  निवासी वादी कय्यूम ने 23 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि रंजिश के चलते आरोपी सगे भाई मासूम उर्फ सोनू  और  मुर्तजा घर में घुसे और लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर उसके बेटे आबाद की हत्या कर दी। 

आरोपियों के खिलाफ  24 जुलाई 2020 को पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई सेशन न्यायालय में हुई। सोमवार को दोनों भाईयों पर दोष सिद्ध हुआ।
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अदालत ने दोषी मासूम उर्फ सोनू  आजीवन कारावास और दो लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड,  दोषी मुर्तजा को  आजीवन कारावास और दो लाख  27 हजार  रुपये के अर्थदंड  से दंडित किया। एसओ चरथावल ने सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।
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