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Muzaffarnagar: किशोरी से दरिंदगी करने वाले तांत्रिक को मिली आजीवन कारावास की सजा, ये थी वारदात

Sat, 19 Nov 2022 08:44 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने दुष्कर्मी तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तांत्रिक ने किशोरी के साथ दरिंदगी की थी। 
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली ने फैसला सुनाया। अभियुक्त ने किशोरी को बंधक बनाकर रखा था और 10 दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप था।

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आदर्श मंडी थाना क्षेत्र से किशोरी 29 दिसंबर 2013 की रात में संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने 30 दिसंबर को बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव ककौर निवासी यशवीर उर्फ एशवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

पीड़ितों का कहना था कि आरोपी झाड़-फूंक का कार्य करता है। दस दिन बाद पीड़िता हरियाणा के कुछाना मोड़ से बरामद हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म करता था। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 
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प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली की कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को धारा 376, एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये, धारा 363 में पांच साल कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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