प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 में हुई। बुधवार को अदालत ने शामली के कैल शिकारपुर की पूर्व प्रधान ओमकारी, उनकी बहू निशा, बेटे अमित के अलावा मोनू, सुधीर, सत्यवान, विकास, सिसौली के संजीव जयंती, बागपत के संजय, मनोज और यशपाल को दोषमुक्त करार दिया है। जबकि कैल शिकारपुर के नीटू को हत्या के साथ डकैती की धारा 396 में दोष सिद्ध किया है। सजा के प्रश्न पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी।
ट्रायल के दौरान इनकी हो चुकी मौत
मुकदमे के ट्रायल के दौरान कैल शिकारपुर निवासी ऋषिपाल, धर्मेंद्र की मौत हो गई। बागपत के छपरौली में हुई मुठभेड़ में सुमित कैल मारा गया था। चांदनहेड़ी के संजीव की भी मौत हो चुकी है। कैल शिकारपुर निवासी ऋषिपाल और उनका बेटा अमित वारदात के समय जेल में बंद थे। पुलिस ने उन्हें धारा 120 बी का मुल्जिम बनाया था। ऋषिपाल की पत्नी ओमकारी, पुत्रवधू निशा और अमित को दोषमुक्त करार दिया गया है।
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