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Muzaffarnagar: राशन डीलर को आत्महत्या के लिए उकसाने पर भाई-बहन को पांच-पांच साल की सजा

Tue, 18 Jul 2023 05:49 PM IST
Dimple Sirohi अमर उजाल, न्यूज डेस्क मुजफ्फरनगर

सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के न्यामू गांव में राशन डीलर के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने पांच पांच साल की सजा सुनाई है।
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Court Room - फोटो : Social Media
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के न्यामू गांव में 15 साल पहले राशन डीलर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भाई-बहन को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि राशन डीलर संजय नौ नवंबर 2008 की रात घर से ट्यूबवैल पर पानी चलाने की बात कहकर निकला था। 10 नवंबर को पड़ोसी के खेत में संजय का शव बरामद हुआ। पीडि़त पक्ष ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

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पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो गांव की ही पिंकी से संजय की देर रात बातचीत मिली। पुलिस ने पिंकी और उसके भाई रजनीश से पूछताछ की। जांच में सामने आया राशन डीलर खेत में जाने के बजाए गांव की ही पिंकी से मिलने पहुंच गया। दोनों बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान रजनीश मौके पर पहुंच गया।

गुस्साए रजनीश ने संजय को कमरे में बंद कर दिया। इससे आहत होकर राशन डीलर ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। वारदात के बाद भाई-बहन ने शव को बोरे में बंद कर खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने की। भाई-बहन को धारा 306 में पांच-पांच साल और धारा 201 में एक-एक साल की सजा सुनाई है।
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