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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के प्रकरण में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 27 अप्रैल 2014 को आरोपी 17 साल की पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इलाहाबाद ले जाकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। पीड़िता के साथ मेरठ और इलाहाबाद में दुष्कर्म किया गया। पीड़िता किसी तरह घर लौटी और परिजनों को प्रकरण की जानकारी दी। एक मई 2014 को मंसूरपुर थाने में लोकेश के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। मामले में दोषी पाते हुए लोकेश को 20 साल कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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