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शराब तस्करी के आरोपी को डेढ़ साल कैद की सजा

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मुजफ्फरनगर। शराब तस्करी के अभियुक्त को कोर्ट ने डेढ़ साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शामली जनपद के आदर्श मंडी थाना पुलिस ने दस नवंबर 2015 को हरियाणा से तस्करी कर लाई गई लाखों रुपये कीमत की शराब से लदा कैंटर पकड़ा था। पुलिस ने मामले में प्रदीप शर्मा व सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था, जिन्हें जेल भेज दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-12 कोर्ट में हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी सुखविंदर की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ओमप्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए सुबूत व साक्ष्यों के आधार पर प्रदीप शर्मा को शराब तस्करी का दोषी करार दिया। एडीजीसी ने बताया कि प्रदीप शर्मा को कोर्ट ने बुधवार को डेढ़ साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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