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दूसरे चरण के मतदान से पहले बंद कराई जाएंगी शराब की दुकानें

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मुजफ्फरनगर। दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए जिले के बॉर्डर पर आठ किमी के दायरे में शराब की दुकानें 48 घंटे पहले बंद करा दी जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि सहारनपुर, बिजनौर और हरिद्वार के चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न कराने एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है। सहारनपुर, बिजनौर व हरिद्वार (उत्तराखंड) की सीमा से आठ किमी की परिधि में आने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर दुकानें 12 फरवरी की शाम छह बजे से 14 फरवरी की शाम छह बजे तक बंद रहेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर के इलाके में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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