- 30 जुलाई 2022 को अंजाम दी गई थी वारदात
- अदालत में प्रकरण करीब 11 माह में ही निस्तारित हो गया
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में 11 माह पहले आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 30 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आठ साल की मासूम को पड़ोसी आरिज ने बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। रोते हुए पीड़िता घर पहुंची तो परिवार को जानकारी मिली। आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। शनिवार को अभियुक्त आरिज पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। यह प्रकरण अदालत में करीब 11 माह में ही निस्तारित हो गया।