- इलेक्शन पिटीशन पर हाईकोर्ट ने कर दिया स्टे
संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली। इलेक्शन पिटीशन के मामले में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी शाहनवाज अली को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इस पर स्टे कर दिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है।
नगर में चेयरमैन पद का चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे कृष्णपाल सैनी ने नगर पालिका चेयरमैन हाजी शाहनवाज अली के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन का वाद दायर किया था। शाहनवाज अली के अधिवक्ता अवध बिहारी लाल गुप्ता एवं अमित गुप्ता ने बताया कि जिला अदालत में चल रहे वाद पर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। अब अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 18 नवंबर की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट ने अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है।
यह था मामला
खतौली नगरपालिका सीट पिछड़ी जाति में आरक्षित की गई थी। यहां हाजी शाहनवाज लालू चुनाव जीत गए। नतीजों के बाद दूसरे स्थान पर रहे कृष्णपाल सैनी और जमील अहमद ने चेयरमैन पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। जांच में पाया कि हाजी शाहनवाज की स्कूल प्रमाणपत्रों में जाति शेख दर्ज है। डीएम ने 29 मार्च 2023 को जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया था।