संवाद न्यूज एजेंसी
जानसठ। डीएवी इंटर काॅलेज में 13 मई को होने वाली मतगणना के लिए अधिकारियों ने जानसठ नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद पद के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया। सभासद प्रत्याशी का अभिकर्ता उसी के वार्ड के निवासी होने चाहिए।
एसडीएम अभिषेक कुमार और आरओ रत्नाकर सिंह ने बताया कि मतगणना चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी। प्रत्याशी अथवा अभिकर्ता मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकेंगे। आरओ रत्नाकर सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त वैध और अवैध मतपत्र नमूना दिखाया। बताया प्रत्याशी और अभिकर्ताओं को स्पष्ट रूप से समझाया कि कौन सी वोट वैध होगी और कौन सी अवैध होगी। मतगणना के दौरान अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान सभी प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल प्रवेश पत्र भी जारी किए गए।