मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के अधिवक्ता समीर सैफी (28) की अपहरण के बाद हत्या के मामले में सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर सुनवाई करेंगे। चार आरोपियों पर दोष सिद्ध हो चुका है।
शहर के लद्दावाला से 15 अक्तूबर 2019 की शाम संदिग्ध हालात में अधिवक्ता समीर सैफी गायब हो गए थे। इसके बाद 19 अक्तूबर को भोपा रोड पर पर पेट्रोल पंप के पास शव बरामद हुआ था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि करीब 40 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में अधिवक्ता का अपहरण कर हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी।
वादी अजहर ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बकरा मार्केट निवासी सोनू उर्फ रिजवान, सिंगोल अल्वी, शालू उर्फ अरबाज एवं भोपा के सीकरी निवासी दिनेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए। शनिवार को अदालत में सुनवाई के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए छह अप्रैल नियत की गई।