मुजफ्फरनगर। दंगे से पहले खालापार के शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व सांसद कादिर राना सहित सात आरोपियों की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। जबकि तीन आरोपी कोर्ट में पेश हुए। 30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सभा का आयोजन किया था। जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व सांसद कादिर राना, प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सईदुज्जमा और एड. असद जमा आदि सहित 10 लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिविजन देवेन्द्र फौजदार कर रहे हैं। सोमवार को मामले में आरोपी एड. असद जमां, सुल्तान मुशीर और अहसान कुरैशी कोर्ट में पेश हुए। जबकि पूर्व सांसद कादिर राना सहित अन्य आरोपियों की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आठ अक्तूबर की तिथि निर्धारित कर दी। संवाद