मुजफ्फरनगर। विकास खंड खतौली में तैनात ग्राम अंबरपुर मथेड़ी के पंचायत अधिकारी आर्यन सिंह को वित्तीय अनियमितता सहित पंचायत गेटवे पोर्टल को बाईपास करते हुए भुगतान करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। उन पर शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का भी आरोप है।
जिला पंचायत राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव ने बताया कि जुलाई एवं अगस्त 2025 माह के दौरान ग्राम पंचायत अंबरपुर मथेडी, चंदसीना एवं रामपुर से लाखों रुपये की धनराशि का भुगतान पंचायत गेटवे पोर्टल के माध्यम से न करते हुए अन्य माध्यमों से किया गया।
शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी प्रकार के भुगतान पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से पंचायत गेटवे पोर्टल पर ही किए जाने चाहिए। लखनऊ स्तर के अधिकारियों की ओर अनियमितता पकड़े जाने पर आर्यन सिंह को आरोपपत्र जारी कर 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। जबकि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खंड सदर को जांच अधिकारी नामित किया गया था।
उन्होंने भी अलग-अलग पत्रों के माध्यम से उत्तर मांगा। बावजूद 31 अक्तूबर 2025 तक आर्यन सिंह की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया कि निलंबन के उपरांत आर्यन सिंह को खंड विकास अधिकारी कार्यालय, मोरना से संबद्ध किया गया है। प्रकरण की जांच अब सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), विकास खंड मोरना द्वारा की जाएगी।