कैराना। गैंगस्टर के मुकदमे में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा वर्मा ने मुजरिम मोहसीन निवासी मोहल्ला आलकलां कैराना को आठ साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सोमपाल चौहान ने बताया कि 2012 में कैराना कोतवाली पर मोहसीन निवासी मोहल्ला आलकलां कैराना के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। कैराना पुलिस ने मोहसीन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा वर्मा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मोहसीन को सजा सुनाई। संवाद