मुजफ्फरनगर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी के साथ अश्लील हरकत और गाली-गलौज के मामले में दोषी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी विनय अरोरा व दीपक गौतम ने बताया कि एक अक्तूबर 2014 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद किशोरी के साथ अश्लील हरकत की गई थी। पीड़ित पक्ष ने मां-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट संख्या-दो में मामले की सुनवाई हुई। आरोपी सोनू उर्फ सुनील पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को चार साल कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो