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भैंस चोरी व हमला करने के आरोपी को चार वर्ष का कारावास

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देवबंद (सहारनपुर)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भैंस चोरी करने तथा जान से मारने की नीयत से फायर करने के एक आरोपी को चार वर्ष का कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि नानौता के गांव खुड़ाना निवासी सुनील पुत्र कुरड़ी ने 8 अप्रैल 2017 को अज्ञात चोरों पर घेर में बंधी तीन भैंसों को चोरी करने तथा जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाते हुए नानौता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना में अभियुक्त गुड्डू पुत्र राजकिशोर निवासी थाना आसोधर जनपद फतेहपुर से चोरी की भैंसों को बरामद किया गया था। उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद की अदालत में विराचाधीन था। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार नैन की अदालत ने अभियुक्त गुड्डू को उक्त अपराधों का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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