कोर्ट में पेशी पर पहुचें पूर्व विधायक नवाजिश आलम। संवाद
- पूर्व विधायक नवाजिश आलम समेत तीन आरोपियों ने सरेंडर किया, जिसके बाद मिली जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव के दौरान महामारी अधिनियम और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमें में पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान समेत तीन आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने सुनवाई की। तीनों आरोपियों को 15-15 हजार रुपये की जमानत पर रिहा किया गया।
पिछले साल चुनाव के दौरान 24 जनवरी 2022 को बुढ़ाना में गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान के कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन एसओ की ओर से कोरोना महामारी अधिनियम और आचार संहिता के अंतर्गत राजपाल बालियान समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवार्ई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। प्रकरण में पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान, सतपाल और एहतेशाम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है।
उधर, पिछले महीने रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, सपा नेता श्यामलाल सैनी राजपाल सिंह, समीर सेन, संजीव और शानू समेत आठ आरोपियों ने जमानत कराई थी।