मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना और पूर्व विधायक मौलाना जमील समेत अन्य आरोपियों ने अदालत में पेश होकर वारंट रिकॉल कराए। इस दौरान कोई भी आरोप तय नहीं हुए। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर 30 अगस्त 2013 को बिना अनुमति जनसभा का आयोजन किया गया था। जुमे की नमाज के बाद हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूर सलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार कर रहे हैं। अदालत में हाजिर नहीं होने पर आरोपियों के गैर जमानत वारंट जारी किए गए थे।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि बुधवार को आरोपी अदालत में पेश हुए और वारंट रिकॉल कराया। अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई तय की गई है। उधर, पूर्व मंत्री सईदुज्जमां साल 2004 के चुनाव के दौरान आचार संहिता के मामले में भी अदालत में पेश हुए।