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Muzaffarnagar News: दूध, पनीर में मिलावट पर 2.93 लाख का अर्थदंड

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मुजफ्फ़रनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह के न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के 21 मामलों का निस्तारण करते हुए दो लाख 93 हजार का अर्थदंड लगाया है। ये सभी प्रकरण अगस्त के हैं।
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जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थाें के नमूने संग्रहीत कर जांच के लिए भेजे थे। प्रयोगशाला में भेजे गए जो नमूने फेल हुए और मिलावट पाई गई उन मामलों में एडीएम प्रशासन के न्यायालय में वाद दायर किया गया। एडीएम प्रशासन ने सुनवाई के बाद 21 वादों का निस्तारण करते हुए दो लाख 93 हजार का अर्थदंड लगाया है।
- इन लोगों से वसूला गया अर्थदंड
सरसों के तेल में मिलावट पर दीवान चंद पर 16 हजार का जुर्माना लगाया गया। कलाकंद में मिलावट पर सरफराज पर 12 हजार का जुर्माना लगाया। पनीर और अरहर की दाल में मिलावट पर शाहिद त्यागी पर 12-12 हजार का जुर्माना लगाया गया। गाय के दूध में मिलावट पर शोभाराम पर दस हजार का जुर्माना, पनीर में मिलावट पर वाजिद पर 15 हजार का जुर्माना, छोले की सब्जी में मिलावट पर आशीष गुप्ता पर आठ हजार का जुर्माना, बर्फी में मिलावट पर आसिफ पर 12 हजार, खोया में मिलावट पर राजकुमार पर 10 हजार, मिश्रित दूध में मुनव्वर पर 20 हजार, गुलजार पर 16 और सचिन पाल पर 15 हजार का जुर्माना किया। बर्फी में आतिफ पर 15 हजार, मिश्रित दूध में आरित पर 16 हजार, शिव ओम गुप्ता पर 12 हजार, पनीर में शिव ओम गुप्ता पर 12 हजार का जुर्माना हुआ।
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क्रीम में मिलावट पर चमनलाल पर 20 हजार, सोयाबीन ऑयल पर प्रमोद अग्रवाल पर 25 हजार का जुर्माना किया गया। मिश्रित दूध में इसबदीन पर 20 हजार, मौसमी जूस में मिलावट पर अनिल कुमार पर आठ हजार, मिश्रित दूध में सोनू पर सात हजार का जुर्माना किया गया।
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- 66 वादों में 10.10 लाख का अर्थदंड
एडीएम प्रशासन ने जनवरी से अब तक 66 वादों का निस्तारण किया है। उन्होंने अर्थदंड के रूप में दस लाख दस हजार की वसूली की है।
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