बैंड संचालक वर पक्ष के तीन लोगों से इस संबंध में शपथ पत्र भी लेंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
मीरापुर। थाना प्रांगण में बैंड संचालकों और बैंक्वेट हाल संचालकों की बैठक हुई। इंस्पेक्टर क्राइम अमरपाल शर्मा ने कहा कि प्रशासन के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद डीजे और बैंडबाजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सभी बैंड संचालक वर पक्ष के तीन लोगों के नाम पते सहित एक शपथ पत्र लेंगे, जिसमें रात दस बजे के बाद बैंडबाजा नहीं बजाने के लिए अवगत कराया जाएगा। डीजे और बैंड प्रशासन की ओर से निर्धारित आवाज में ही बजाएं। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत न हो।
बताया कि डीजे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई होगी। मुकदमे में तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता हैं। इसके अलावा कोई भी बराती हर्ष फायरिंग नहीं करेगा। फायरिंग करने वाले के साथ बैंक्वेट हाल संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में हाजी महबूब आलम, भरत सिंह, मास्टर राजा, उस्मान, तालिब, मशरूर, सलीम, नईम, तसलीम आदि उपस्थित रहे।