फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महिला और उसके प्रेमी को 10-10 साल की सजा    

Tue, 18 Apr 2017 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : Pintrest
विज्ञापन
फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय ने एक महिला और उसके प्रेमी को दस-दस साल के कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अवैध संबंधों में बाधक बने पति को अपहरण कर गायब करा दिया था।       
विज्ञापन


थाना छपार पर क्षेत्र के  गांव कासमपुर पठेड़ी निवासी समोली ने 29 सितंबर 2003 को अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हुए अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई थी। बताया था कि बेटे सुक्का को उसकी पत्नी पेंदर ने अपने प्रेमी संजय, पीतम पुत्रगण मांगेराम के साथ मिलकर अपहरण कर गायब कर दिया है।

उसके बेटे सुक्का को मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए आरोपी उसके गांव से मुजफ्फरनगर ले आए थे और नगर की बचन सिंह कॉलोनी में रहने लगे थे। सुक्का की पत्नी पेंदर के अवैध संबंध संजय से बन गए थे। जिसमें सुक्का बाधक बन रहा था। आरोप था कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है, मगर पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली थी। 
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई एडीजे मनोज कुमार मिश्रा की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन में हुई। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में छह गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त संजय और पेंदर को धारा 364/120बी के तहत दोषी करार देते हुए 10 -10 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।  तीसरे अभियुक्त पीतम की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें