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सेंट्रल बैंक प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा 

Fri, 29 Apr 2016 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
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crime - फोटो : crime logo
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शहर कोतवाली में एक विधवा महिला ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किए जाने से परेशान होकर प्रबंधक और महाप्रबंधक आदि के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 
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सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी विधवा महिला अनीता अरोरा पत्नी स्वर्गीय पवन अरोरा ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़िता के अनुसार उसके पति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में क्लर्क पद पर तैनात थे।

बीमारी के चलते तीन दिसंबर 2007 को उनका निधन हो गया था। तीन जनवरी को पीड़िता ने बैंक में अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन किया और पति के फंड के पैसों की मांग की। आरोप है कि अधिकारियों ने उसे धोखे में रखकर काफी समय बाद बताया कि वर्ष 2005 में मृतक आश्रित कोटे की नौकरी बंद कर दी गई है।
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पीड़िता द्वारा सात लाख रुपयों की ब्याज सहित मांग को भी बैंक अधिकारियों ने नकार दिया। जिसके चलते उसे अपनी जीवन-यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बैंक के प्रबंधक राजेश सिंह, शाखा प्रबंधक अमरेश कुमार सिंघल, शाखा प्रबंधक रमेश कुमार कालरा, रीजनल मैनेजर मेरठ और महाप्रबंधक मुंबई के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है।
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