मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े लियाकत अली चुनाव परिणाम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना को नोटिस जारी किया है। जुलाई माह में भड़ाना को हाईकोर्ट में अपना जवाब देना होगा।
फरीदाबाद के मूल निवासी और तीन बार सांसद रह चुके अवतार सिंह भड़ाना ने भाजपा के टिकट पर मीरापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव में भड़ाना ने सपा प्रत्याशी लियाकत अली को 193 वोटों से पराजित किया था। इस चुनाव परिणाम के विरोध में लियाकत अली ने 25 अप्रैल को अधिवक्ता कमल सिंह यादव के जरिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोंसले की कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसमें चुनाव परिणाम में धांधली करने का आरोप लगाया था। कहा गया था कि प्रशासन ने चुनाव परिणाम घोषित करने में लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 64 और नियम 66 (ए) का उल्लंघन किया गया है। प्रशासन पर मतगणना के दौरान लियाकत अली के मतगणना अभिकर्ताओं को भी खदेड़ने का आरोप लगाया गया।
दायर किए गए वाद में बीजेपी एमएलए अवतार सिंह भड़ाना को मुख्य विपक्षी बनाया गया है।
हाईकोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस डीबी भोंसले ने वाद को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अश्वनी मिश्रा की कोर्ट संख्या 30 को हस्तांतरित किया। सपा प्रत्याशी रहे लियाकत अली के अधिवक्ता कमल सिंह यादव ने बताया कि शुक्रवार को न्यायमूर्ति अश्वनी मिश्रा की कोर्ट ने वाद को स्वीकार करते हुए मुख्य विपक्षी भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना को नोटिस जारी किया है। उन्हें जुलाई माह में अपना जवाब देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
कोर्ट के आदेश का अनुपालन करूंगा
मुझे अभी तक पता नहीं है कि किसने वाद दायर किया है। ना ही मुझे अभी तक हाईकोर्ट का कोई नोटिस मिला है। यदि नोटिस मिलता तो निर्धारित समय अवधि में जवाब देकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करुंगा। - अवतार सिंह भड़ाना, बीजेपी विधायक, मीरापुर विधानसभा।