रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार मंडी डबवाली के मीना बाजार निवासी पटवारी गुरविंद्र सिंह के खिलाफ एक शख्स ने विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि पटवारी गुरविंद्र सिंह काम करने की एवज में रिश्वत मांग रहा है। दिसंबर 2014 को विजिलेंस ब्यूरो ने गुरविंद्र सिंह को 500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। करीब ढाई साल तक अदालत में चले इस मामले में शुक्रवार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने गुरविंद्र सिंह को चार साल कैद की सजा सुना दी।