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बरवाला हत्याकांड में हत्यारे को उम्रकैद  

Wed, 20 Jul 2016 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
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कोर्ट ने बरवाला गांव के रामप्रसाद हत्याकांड में हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में मृतक की पत्नी को बरी कर दिया। 
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव बरवाला निवासी रामप्रसाद उर्फ मांगेराम गांव के ही लियाकत के यहां नौकरी करता था। 27 सितंबर 2009 की रात में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन गांव के शमशान घाट के पास उकसी गोली लगी हुई लाश बरामद की हुई था। परिजन शोभाराम की ओर से  अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।  

पुलिस  ने जांच के दौरान मृतक की पत्नि सरला और गांव के ही संजीव पुत्र राजवीर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था। पुलिस के अनुसार दोनों में अवैध संबंध थे, जिसका रामप्रसाद विरोध करता था। इसके साथ ही मृतक की एक बीमा  पालिसी भी थी। जिसका भुगतान उसकी पत्नि सरला को होना था। इस लालच में  उसने मृतक की गोली मार कर हत्या कर दी। यह मुकदमा एडीजे-16 रविन्द्र कुमार की अदालत में चला।
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अभियोजन  पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार त्यागी ने कोर्ट में 11 गवाह पेश करते हुए अपनी दलील व सुबूत दिए।  न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयान पर गौर करते हुए संजीव को रामप्रसाद उर्फ मांगेराम की हत्या का  दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये, शस्त्र अधिनियम में 3 साल का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  सह अभियुक्त सरला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया  है। 
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